Choose Color

  • +91-9897620351, 9286663007, 9917038919, 7520662977

Our LocationVPO - Jarauda, Muzaffarnagar - 251003

#

महिला एवं बालिका स्वच्छता जागरूकता

आज दिनांक 16.05.2023, दिन मंगलवार को ‘मेरा वजूद फाउण्डेशन’ के तत्वाधान में होली चाइल्ड पब्लिक इण्टर कॉलेज, जडौदा, मुजफ्फरनगर के सभागार में महिला एवं बालिका स्वच्छता जागरूकता व बालविवाह रोकने हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुश्री निहारिका बालियान, डॉ0 राजीव कुमार चेयरमैन, बाल कल्याण समिति, डॉ0 प्रवेन्द्र दहिया चेयरमैन मेरा वजूद फाउण्डेशन एवं प्रधानाचार्य द्वारा दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। सुश्री निहारिका ने महिला एवं बालिका स्वच्छता के विषय में बोलते हुए बताया कि वैसे तो हम आधुनिक युग में जी रहे है लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों एवं कुछ शहरी क्षेत्रों में बालिकाओं में मासिक चक्र से जुडी स्वच्छता एवं सम्बन्धित जानकारी का संकोचवश, परामर्श न करने का अभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण उनमें बहुत सारी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है यहां तक कि यूटरेस कैंसर तक का खतरा बना रहता है। मासिक चक्र में हाइजीन रहने के लिए बालिकाओं को अच्छे सैनेटरी पैड का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वे बहुत सारी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से छुटकारा पा सकती है। कुछ बालिकाएं जानकारी के अभाव में मासिक चक्र में आज भी कपडे का इस्तेमाल करती है, जिससे इंन्फेकशन होने का खतरा रहता है। उन्होंने बताया कि इस्तेमाल किये गये सैनेटरी पैड को इधर-उधर फेंकना या टॉयलेट में फलस नहीं करना चाहिए क्योंकि फलस करने से टॉयलेट ब्लॉक हो जाते है और आस-पास बैक्टिरिया होने के चान्स बढ जाते है, उसे प्रोपर डस्टबीन में डाले जिससे कि किसी दूसरे को भी संक्रमण जैसी बीमारियां न हो। विद्यालयों के महिला टॉयलेट्स के पास सैनेटरी पैड बॉक्स होने चाहिए जिससे आवश्यकता पडने पर बालिकाएं निसंकोच उसका उपयोग कर सके। यदि महिला शौचालय में सैनेटरी पैड बॉक्स नहीं है तो सम्बन्धित महिला शिक्षक से छात्राएं निसंकोच सम्पर्क कर सकती है। आज के समाज में महिलाओं को समानता का दर्जा प्राप्त है इसलिए स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई भी समस्या होने पर बालिकाएं अपने माता-पिता एवं अपने बडे भाई-बहन से बातें करने में बिल्कुल भी संकोच न करें। इस कार्यशाला में उन्होंने बालिकाओं से कुछ प्रश्न पूछे जिसका वंशिका, वर्तिका, वाणी ने बेझिझक जवाब दिया। इसी कडी में डॉ0 राजीव कुमार ने बाल विवाह जागरूकता के विषय में बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित आयु लडकों के लिए 21 वर्ष तथा लडकियों के 18 वर्ष से पहले विवाह करना बाल विवाह है तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह गैर-कानूनी है तथा दण्डनीय अपराध है